हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिये दिशा-निर्देश जारी

एमपी नाउ छिन्दवाड़ा:-

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन की मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। जारी निर्देशों के अंतर्गत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में बुखार, जुखाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालक को प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग ग्राहकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिये फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रॉन का उपयोग हर समय करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक ग्राहक के लिये पृथक से डिस्पोजेबल, तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सैलून व पार्लर में उपयोग होने वाले सभी औजारों, उपकरणों को एक बार उपयोग में लाने के उपरांत सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करने के साथ सभी कामन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीड़ियों एवं हेण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।


      कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन ने सभी सैलून एवं पार्लर संचालकों को उक्त गाइडलाईन का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दुकानें शाम 5 बजे से बंद करना प्रारंभ कर शाम 6 बजे तक पूर्णत: बंद कर दें ताकि शाम 7 बजे तक सभी अपने-अपने घर पहुंच जायें।
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